सामुदायिक भवन के लिए आरक्षित भूमि पर जारी पत्तों पर हाईकोर्ट ने लगाई रॉक

भीलवाड़ा समाचार रामनारायण शर्मा
भीलवाड़ा | राजस्थान हाई कोर्ट ने भीलवाड़ा जिले के  ग्राम पंचायत हलेड के ग्राम अगरपुरा  में स्थित सामुदायिक भवन के लिए आरक्षित भूमि पर पंचायती राज सचिव कलेक्टर भीलवाड़ा व अन्य से जवाब तलब करते हुए पट्टे पर रोक लगा दी यथास्थिति के आदेश पारित किये
पंचायत द्वारा  कथित व्यक्तियों को पट्टे जारी कर दिए गए जो की पंचायत के निवासी नहीं है जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र भाटी व जस्टिस संजीव पुरोहित की खंडपीठ ने अगरपुरा के ग्रामीण वासियों की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया ! ग्राम वासियों के मामला तब सामने आए जब पट्टे जारी होने के बाद व्यक्तियों ने सामाजिक कार्य के लिए आरक्षित भूमि पर प्लाट काटने के लिए निर्माण कार्य प्रारंभ किया ग्रामीणों के द्वारा कहीं सरकारी कार्यालय में आवेदन देने के बाद भी कार्यवाही नहीं हुई तब ग्राम वासियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की तथा कोर्ट ने एनएच हाईवे के पास सामुदायिक भवन की जमीन पर राजस्थान पंचायती नियम 157 के विपरीत जाकर उक्त पट्टा जारी किया गया उक्त व्यक्ति के द्वारा प्लाट काटे जा रहे हैं इस पर हाईकोर्ट का स्टे आर्डर आने पर ग्रामीणों ने न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया वह ग्रामीणों ने सामुदायिक भवन के लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों से अपील करते हुए ग्राम वासियों ने ने उक्त भूमि के रिकॉर्ड के आधार पर फैसला करने का आग्रह किया इस मौके पर जगदीश भंडारी, पनालाल गुर्जर , बंशी सुथार, जगन्नाथ बलाई , धना लाल गाडरी,भगवती लाल शर्मा, बक्षु प्रजापत, कन्हैया लाल चोयल, शंभु भदाला, गोपाल लामरोड़, मुकेश भदाला, भगवान लाल मेघवंशी, कालू पटेल, मुकेश भंडारी, भेरू लामरोड, रामनिवास सुथार, राजू जाट, किशन पटेल, बद्री गुर्जर, राजू बलाई, चेतन रैगर, राहुल नायक आदि मौजूद थे